Ekal Mahila Swarojgar Yojana हमारे समाज में कई महिलाएं ऐसी हैं जो अकेले जीवन की लड़ाई लड़ रही हैं कोई विधवा है, कोई तलाकशुदा और कोई अब तक अविवाहित। उनके लिए अब एक बड़ी खुशखबरी है। उत्तराखंड सरकार ने इन महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए एक नई योजना शुरू की है, जिसका नाम है “एकल महिला स्वरोजगार योजना”। इस योजना की शुरुआत रक्षाबंधन के दिन से होने की संभावना है और इसका उद्देश्य है महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना, ताकि वे खुद का छोटा व्यवसाय शुरू कर सकें और दूसरों पर निर्भर न रहें।
क्या मिलेगा इस योजना में?
इस योजना के तहत महिलाओं को ₹1 लाख तक की सहायता दी जाएगी, जिससे वे खुद का रोजगार शुरू कर सकेंगी। इसमें से ₹50,000 की राशि सरकार देगी और बाकी ₹50,000 महिला को खुद से जोड़नी होगी। यह सहायता उन्हें छोटे-मोटे व्यापार जैसे सिलाई-कढ़ाई, ब्यूटी पार्लर, दुकान या कोई अन्य स्वरोजगार शुरू करने के लिए दी जा रही है। सरकार का लक्ष्य है कि इस योजना से करीब 3.5 लाख महिलाओं को लाभ मिल सके।
एकल महिला स्वरोजगार योजना की पात्रता
- महिला उत्तराखंड की निवासी होनी चाहिए
- उम्र 35 से 45 वर्ष के बीच हो
- महिला विधवा, तलाकशुदा या अविवाहित हो
- महिला आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से आती हो
- महिला के पास स्वयं का बैंक खाता होना जरूरी है
- सरकार ऐसी महिलाओं को प्राथमिकता देगी जो वास्तव में किसी सहारे के बिना जीवन बिता रही हैं।
आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज़
इस योजना में आवेदन करते समय आपको नीचे दिए गए दस्तावेज़ों की जरूरत होगी:
- आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- जन्म प्रमाण पत्र या कोई उम्र का प्रमाण
- बैंक पासबुक की कॉपी
- पासपोर्ट साइज फोटो
- तलाक प्रमाण पत्र या पति का मृत्यु प्रमाण पत्र (जैसा लागू हो)
एकल महिला स्वरोजगार योजना मे आवेदन प्रक्रिया
अभी फिलहाल सरकार ने इस योजना की घोषणा की है, लेकिन आवेदन प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है। जानकारी के अनुसार, बहुत जल्द उत्तराखंड सरकार इस योजना के लिए एक आधिकारिक वेबसाइट लॉन्च करेगी, जहां पर महिलाएं ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगी।